एम आई एम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर ’15 मिनट’ वाले बयान को लेकर गाज गिर सकती है. क्योंकि हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस स्टेशन में इस बयान को लेकर उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है. न्यूज़ एजेंसी एनआईए के हवाले से खबर है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसी साल जुलाई में करीमनगर में एक सभा आयोजित की थी.
उन्होंने उस आम सभा को संबोधित करने के दौरान अपना पूर्व विवादित बयान ’15 मिनट’ वाला एक बार फिर से दोहरा दिया था. अब उनके इस बयान पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को 31 दिसंबर तक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में वकील और याचिकाकर्ता करुणसागर ने इसके बारे में बताया है.
करुणसागर ने कहा कि हैदराबाद के अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मेरी शिकायत के बाद सईदाबाद पुलिस स्टेशन में अकबरुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध भारतीय संविधान आईपीसी की धारा 153a, 153b और 506 के तहत केस दर्ज करने को कहा है.
याचिकाकर्ता ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब, करीमनगर में आम सभा को संबोधित किया था. तब उन्होंने अपना पूर्व में विवादित रहा बयान एक बार फिर दोहराया, और अब उसी के चलते कोर्ट ने उन पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं.
Hyderabad: Saidabad police today registered a case against AIMIM leader & MLA Akbaruddin Owaisi for his comments at a public meeting in Karimnagar on July 23 this year. Yesterday a local Court directed Police to register the case against Owiasi. #Telangana pic.twitter.com/4Fb29lbpyL
— ANI (@ANI) November 22, 2019
आपको बता दें कि जुलाई महीने में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘लोग उन लोगों को डराते हैं जो आसानी से डर जाते हैं’ और लोग उन लोगों से डरते हैं जो इन्हें डराना जानते हैं’ वह मुझसे नफरत क्यों करते हैं? सौ सुनार की एक लोहार की ’15 मिनट ऐसा दर्द है जो अभी तक नहीं भर सका है’